सुलतानपुर: किशोरी के अपहरण के दोषी को तीन साल की कैद, लगा 10 हजार का जुर्माना  

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

सुलतानपुर, अमृत विचार। करौंदीकला थानाक्षेत्र के  एक गांव में चार साल पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के अपहरण  करने के दोषी इन्द्रजीत को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने शुक्रवार को तीन साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता के क्षतिपूर्ति के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता लेने का निर्देश भी दिया है। 

एडीजीसी रवींद्र प्रताप सिंह के मुताबिक किशोरी का आरोपी ने सात जनवरी 2019 को बहला-फुसलाकर अपहरण कर  लिया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए  गये आठ गवाहो के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला चार साल 11 माह 16 दिन में कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया।

धम्मौर के दरोगा कोर्ट में तलब
कोर्ट में भ्रामक रिपोर्ट भेजने पर एसीजेएम साइमा सिद्दीकी जर्रार आलम ने कड़ा रूख अपनाते हुए धम्मौर थाने के उपनिरीक्षक श्रवण कुमार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। धम्मौर थानाक्षेत्र के लौहर पश्चिम गांव निवासी अनीता यादव ने गांव के ही गोविंद प्रसाद, शिवराम, संदीप, सीतापती, मालती व साधना के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। आरोप लगाया है कि 14 जनवरी को आरोपियों ने उन्हे गाली दी और सामान उठा ले गए थे। अधिवक्ता प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि दरोगा ने विपक्षी के अनुचित दबाव में कोर्ट में अधूरी रिपोर्ट भेज दी है। कोर्ट ने भ्रामक रिपोर्ट भेजने के लिए मामले में दरोगा को 18 मार्च को तलब किया है ।

ये भी पढ़ें -तहसीलदार की मनमानी से अधिवक्ताओ में रोष, दो माह से चल रहा तहसील में कार्य बहिष्कार

संबंधित समाचार