सुलतानपुर: किशोरी के अपहरण व दुराचार के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा, लगाया अर्थदंड 

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Published By Sachin Sharma
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अदालत ने तीन साल नौ माह 20 दिन में फैसला कर पीड़ित परिवार को दिया न्याय 

विधि संवाददाता, सुलतानपुर, अमृत विचार। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के  एक मोहल्ले से चार साल पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के अपहरण व दुराचार करने के दोषी शेख अब्दुल रहमान को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने सोमवार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। 

अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है। 

एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक पीड़िता सोशल मीडिया से दोषी शेख अब्दुल रहमान के संपर्क में आयी। दोनों एक दूसरे से चैटिंग करने लगे। दोषी शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर 18 फरवरी 2020 को कक्षा आठ में पढ़ाई कर रही किशोरी को हवाई जहाज से हैदराबाद ले गया। 

पीड़िता के घर से गायब होने पर पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की सक्रियता के चलते मोबाइल सर्विलांस के जरिए हैदराबाद से पीड़िता को बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये चार गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला तीन साल नौ माह 20 दिन में कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया।

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