बदायूं: घर में घुसकर की हत्या, अब पूरा जीवन जेल काटेंगे दंपती...जानिए मामला

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कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोनों दोषियों पर 24-24 हजार रुपये लगाया जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। घर में घुसकर हत्या करने के आरोपी पति-पत्नी को अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. मौहम्मद इलियास ने आजीवन कारावास समेत 24-24 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उसावां क्षेत्र के गांव बरकतगंज निवासी रोहित पुत्र बदन सिंह ने 24 जनवरी 2019 को थाने जाकर तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर पर पक्की चुनाई का काम होने को था। जिसके लिए वह सामान लेकर जा रहे थे।

इसी दौरान सुबह लगभग छह बजे पड़ोस में रहने वाला अजीत पुत्र धनपाल और उसकी पत्नी सोनी उनके घर में घुस आए। गाली-गलौज और बेवजह मारपीट करने लगे। रोहित चिल्लाए तो उन्हें बचाने के लिए उनके पिता बदन सिंह मौके पर पहुंचे। अजीत और सोनी ने पिता को बुरी तरह से पीट दिया। जिससे बदन सिंह की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। 

पुलिस ने आरोपी दंपती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। न्यायालय में अजीत पुत्र धनपाल और सोनी के खिलाफ घर में घुसकर बदन सिंह की हत्या करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी मदनलाल राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पति-पत्नी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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