कानपुर: सपा नेता इरफान सोलंकी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज भी नहीं आ सका फैसला

Amrit Vichar Network
Published By Sachin Sharma
On

कानपुर, अमृत विचार। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले में बुधवार को फैसला नहीं आ सका। अब 14 मार्च को सुनवाई होगी। उनके अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि यूपी सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका पर फैसला होने के बाद ही कानपुर कोर्ट से फैसला आ सकेगा।

विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट को बुधवार को फैसला सुनाना था, लेकिन इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि यूपी सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है।

याचिका पर फैसला होने के बाद ही कानपुर कोर्ट से फैसला आ सकेगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2017 में ईदगाह कालोनी के पास आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए हैंडपंप लगाने के मामले में विधायक इरफान सोलंकी व बंटी सेंगर समेत चार सपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई थी। मुकदमे में गवाही पूरी हो चुकी है।

अभियोजन की ओर से एक नए गवाह को कोर्ट में विटनेस के रूप में पेश करने की अनुमति मांगी गई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इसे भी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जब तक याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक लोअर कोर्ट से फैसला न सुनने की मांग की गई है।

यह भी पढे़ं: लखनऊ: महाशिवरात्रि पर घर से निकल रहे हों तो रहें 'अलर्ट', इन मार्गों पर रहेगा रूट डायवर्जन! जानिए कहां से गुजरें?

संबंधित समाचार