काशीपुर: चेक बाउंस के आरोपी को चार माह की सजा, 7.60 लाख का जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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काशीपुर, अमृत विचार। एक ही परिवार के तीन सदस्यों को उमरा के लिए भेजने का वादा कर टूर ट्रेवल्स संचालक ने 09 लाख रुपए हड़प लिये। तकादा करने पर उसने सात लाख का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। कोर्ट ने चेक बाउंस के आरोप में ट्रेवल्स संचालक को चार माह के कारावास और 7.60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

मोहल्ला काजीबाग निवासी मोहम्मद उमर पुत्र पीरबख्श ने अपने अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था कि उसने परिवार के तीन सदस्यों को उमरा टूर के लिए ज्वालापुर, हरिद्वार की एमएस इंटरप्राइजेज के शौकीन अहमद पुत्र तहसीन से संपर्क किया था।

उसने शौकीन के खाते में 9 लाख रुपये अप्रैल 2018 से जून 2018 के बीच आरटीजीएस के द्वारा स्थानांतरित किए। लेकिन शौकीन ने न तो उनके टिकट व वीजा आदि का इंतजाम किया और न ही रकम वापस की। बार-बार तकादा करने पर उसने 01 सितंबर, 2018 को अपने ज्वालापुर, हरिद्वार स्थित बैंक के खाते का चेक दिया और शेष दो लाख की रकम बाद में देने को कहा। चेक खाते में लगाने पर बाउंस हो गया।

अदालत ने आरोपी शौकीन को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 138 एनआई एक्ट का दोषी पाया। द्वितीय एसीजे चेतन सिंह गौतम की अदालत ने आरोपी शौकीन को चार माह के कारावास और 7.60 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

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