रायबरेली: पति की हत्या के मामले में पत्नी को उम्रकैद, अर्थदंड भी लगाया

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

रायबरेली, अमृत विचार। कोर्ट ने सलोन कोतवाली क्षेत्र में करीब 15 साल पहले पति की जलाकर हत्या करने के मामले में दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया गया है।यह निर्णय जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी संख्या तीन के अपर सत्र न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अवधेश कुमार पांडेय व अजय कुमार पांडेय के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन कोतवाली क्षेत्र के पूरे देवीबक्स सिंह मजरे इटारा निवासी मृतक के भाई विवेक सिंह उर्फ पिंटू ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी के भाई विनोद सिंह का उसकी पत्नी प्रभा सिंह से विवाद होता रहता था। प्रभा सिंह को उसके मायके वाले भड़काते थे। 22 अप्रैल 2008 की शाम वादी के भाई का भाभी से झगड़ा हुआ। रात करीब साढ़े नौ बजे भाभी ने भाई विनोद के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। पड़ोसियों ने भाई को जली हालत में कमरे से बाहर निकाला, जिसे रायबरेली अस्पताल ले जाया गया। उसे रेफर होने के बाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ ले गए।जहां इलाज के दौरान 1 मई 2008 को विनोद की मौत हो गई।

पुलिस ने विवेचना के बाद मृतक की पत्नी प्रभा सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी पत्नी को सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें -बरेली: शक के आधार पर सेंट्रल जेल के तीन वार्डन निलंबित, शूटर आसिफ खान ने बनाया था लाइव वीडियो

संबंधित समाचार