NIA ने ISIS मॉड्यूल आतंक मामले में पुणे में 4 अचल संपत्तियां कीं जब्त

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Edited By Amrit Vichar
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नई दिल्ली। देश में वैश्विक आतंकी संगठनों के नेटवर्क को खत्म करने के अपने आदेश पर आगे बढ़ते हुए, एनआईए ने पुणे में आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में 'आतंकवाद की आय' के रूप में चार अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

कोंढवा, पुणे (महाराष्ट्र) में कुर्क की गई संपत्तियां तीन भगोड़ों सहित 11 आरोपी व्यक्तियों से जुड़ी हुई हैं, और इसका उपयोग आईईडी निर्माण और इसके प्रशिक्षण और आतंकवादी कृत्यों की योजना बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा था। एनआईए ने पहले ही मामले में सभी 11 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।

यूए (पी) अधिनियम की धारा 25 के तहत कुर्क की गई संपत्तियां आवासीय घर/फ्लैट हैं, जो आरोपी मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, मोहम्मद शाहनवाज आलम, मोहम्मद रिजवान अली, कादिर दस्तगीर पठान, सिमाब काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, अब्दुल्ला फैयाज शेख, तल्हा लियाकत खान, शमिल नाचन और आकिफ नाचन से जुड़ी हैं।

यह मामला महाराष्ट्र, गुजरात और भारत के अन्य हिस्सों में विभिन्न स्थानों पर हमले करके, आईईडी निर्माण प्रशिक्षण कार्यशालाओं और फायरिंग प्रैक्टिस और ठिकानों के लिए जंगलों की रेकी के अलावा सशस्त्र डकैतियां करके आतंकी फंड जुटाने के लिए आईएसआईएस की साजिश और चोरी से संबंधित है। 

प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी संगठनों के आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने और भारत के हितों की रक्षा करने के अपने प्रयासों के तहत, एनआईए ने हाल के महीनों में विभिन्न राज्यों में विभिन्न आईएसआईएस मॉड्यूल पर कार्रवाई की है। आईएसआईएस की साजिश और गतिविधियों को लेकर उसकी जांच जारी है।

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