बहराइच: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास, कोर्ट ने लगाया अर्थदंड 

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विशेष न्यायाधीश पाक्सों की कोर्ट ने सजा और 75 हजार के अर्थदंड से किया दंडित

बहराइच, अमृत विचार। कोतवाली नानपारा के किशुनपुर माफी गांव निवासी दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सों की कोर्ट ने नाबालिग बिटिया का अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सों की कोर्ट ने दोषी को 75 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के अधिक का करावास भुगतना होगा।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा ने  चार मई 2013 को नानपारा पुलिस क्षेत्राधिकारी को तहरीर देकर कहा था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बिटिया 30 अप्रैल 2013 को फीस जमा करने के लिए घर से स्कूल गई थी। लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। बिटिया की खोजबीन के दौरान थाना क्षेत्र के बिबियापुर गांव निवासी रहीश व छब्बन ने बताया कि उसकी बिटिया को मटेरा स्थित एक होटल के पास देखा था। उसके साथ किशुनपुर गांव के सुभाष व खेलावन आदि थे। जबकि महेश नाम के लड़के पास उसकी बिटिया का स्कूल बैग था। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि सीओ के निर्देश के बाद नानपारा पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी के खिलाफ के अपहर व दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज विवेचना रिपोर्ट सक्षम न्यायालय में सौंपा था। 

शासकीय अधिवक्ताओं ने मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो वरूण मोहित निगम ने मुकदमें सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सबूतों व गवाहों के आधार पर महेश मुकदमें दोषसिद्ध किया। जबकि अन्य अरोपियों को साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त कर दिया। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने दोषसिद्ध  महेश को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए अधिकतम दस वर्ष के करावास की सजा सुनाते हुए 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने के भी निर्देश दिए है।

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