श्रावस्ती पुलिस ने किया खुलासा, हिरन के शिकार में लगी थी जुबेर को गोली

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Edited By Amrit Vichar
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श्रावस्ती, अमृत विचार। जिले के भिनगा जंगल मे 17 मार्च को हुए गोली कांड का खुलासा पुलिस ने मंगलवार को कर दिया। कोतवाली भिनगा क्षेत्र के भिनगा रेंज में रविवार को जुबेर नाम के व्यक्ति की गोली लग जाने पर घायल होने तथा इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। जिसपर मृतक के भाई तौफिक रजा पुत्र मो0 मेराज खाँ निवासी मजरा चौबेपुरवा ग्राम रानीपुर भेला थाना सिरसिया ने कोतवाली भिनगा में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। मामले की जांच के लिए एसपी घनश्याम चौरसिया ने प्रभारी निरीक्षक भिनगा महिमनाथ उपाध्याय  व स्वाट टीम/सर्विलांस टीम को लगाया था। फील्ड यूनिट को भी घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित करने के निर्देश दिए थे।

पुलिस की फील्ड यूनिट ने मौके से तथा मृतक के शरीर से साक्ष्य एकत्रित किये थे। फील्ड यूनिट द्वारा प्रेषित की गयी रिपोर्ट तथा मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मृतक के हाथ में चोटे आयी थी। जिससे घटना संदिग्ध लग रही थी। प्रभारी निरीक्षक भिनगा महिमानाथ उपाध्याय तथा पुलिस टीम द्वारा मृतक के भाई मुकदमा तौफीक रजा से कडाई से पूछताछ की। तो उसने बताया कि मै तथा मेरा भाई जुबेर तथा उसके साथ कुद्दुस पुत्र नियामत, गौसमुहम्मद पुत्र मो0 मेराज जुमई पुत्र नूर मोहम्मद निवासीगण चौबेपुरवा रानीपुर भेला थाना सिरसिया 17 मार्च को जंगल में हिरन का शिकार करने गये थे। जहाँ पर मेरे भाई जुबेर नें अपने साथ लिये हुए भरुही बन्दूक से हिरन पर निशाना लगाया किन्तु बन्दूक से पीछे से फायर हो गयी तथा गोली मेरे भाई जुबेर के आँख व सर में लग गयी। बारूद लगने से मेरे भाई का हाथ भी जल गया । मेरा भाई जमीन पर गिर गया । हम लोगो ने अपनी बचत के लिए योजना बनायी। 
 
योजना के अन्तर्गत बन्दूक को कुद्दस ने कही ले जाकर छिपा दिया। तब मैने घर पर फोन कर बताया कि मेरे भाई को किसी ने गोली मार दिया है। चूकि हम लोग जंगली जानवर का शिकार कर रहे थे। जानकारी होने पर हम लोग फंस जाते इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए योजना के तहत थाने जाकर मुकदमा लिखा दिया गया। घटना में तौफिक रजा पुत्र मेराज खाँ, जुबेर खाँ पुत्र मेराज खाँ (मृतक), गौसमुहम्मद पुत्र मेराज, जुमई पुत्र नूर मोहम्मद निवासी चौबेपुरवा रानीपुर भेला थाना सिरसिया व कुद्दुस पुत्र नियामत ग्राम नन्दनगर भेला थाना सिरसिया शामिल किया गया। आर्म्स एक्ट व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पुलिस टीम कुद्दस पुत्र नियामत को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर भरुही बन्दूक को भी बरामद किया गया।

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