Hamirpur: बेटे ने कुल्हाड़ी से काट कर मां की हत्या की थी...कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
हमीरपुर में मां की हत्या करने वाले हत्यारोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
हमीरपुर, अमृत विचार। ललपुरा थाने के कलौलीजार गांव में दो वर्ष पूर्व खाना बनाने के विवाद में बेटे ने 80 वर्षीय मां की कुल्हाड़ी से काट हत्या करने व शव जलाने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र पीके जयंत ने आरोपी बेटे को दोषी मान आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ला ने बताया कि 21 मार्च 2022 को ललपुरा थानाक्षेत्र के कलौलीजार गांव निवासी लालबहादुर ने थाने में तहरीर दी। जिसमें बताया कि उसके चचेरे भाई लालाराम उर्फ लल्लू ने 21 मार्च 2022 को करीब 10:30 बजे घरेलू कलह के चलते अपनी मां सजनवती (80) की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी।
साथ ही उसे घर के अंदर ही जला दिया। घर से धुंआ उठता देख पड़ोसियों के साथ वह मौके पर पहुंचे तो लल्लू आग में लकड़ी डाल घर जलाने का प्रयास कर रहा था। सभी ने आग को बुझाया तब तक लल्लू की मां की मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने हत्या कर साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज कर उसी दिन शाम साढ़े पांच बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कल्लू को मां की हत्या का दोषी मान उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
