अयोध्या: राम अदालत वर्मा हत्याकांड का आरोपी दोष मुक्त
अयोध्या, अमृत विचार। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बहुचर्चित राम अदालत वर्मा हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट कुलदीप सिंह की अदालत से हुआ। फौजदारी के अधिवक्ता सईद खान ने बताया कि 8 सितंबर 2018 की रात गोसाईगंज कस्बे के बरदही बाजार में राम अदालत वर्मा का शव उनके मकान के ऊपरी मंजिल पर मिला था। मृतक का गला कटा हुआ था। निचली मंजिल पर किराएदार भी रहते थे।
इसकी रिपोर्ट चंद्रभान वर्मा मृतक के बेटे ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई थी। कुछ दिन बाद विवेचना में पुलिस ने रविंद्र नाथ वर्मा को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। उसके निशानदेही पर चाकू भी बरामद किया। बहस के दौरान अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क था कि चाकू की बरामदगी रेलवे लाइन के पास सार्वजनिक स्थान से हुई है जहां कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है।
बरामद चाकू पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की रिपोर्ट में मानव रक्त भी नहीं पाया गया। मकान के भूतल पर छह किराएदार रहते थे। इसके मुख्य द्वार पर चैनल लगा है। जिसमे ताला लगा रहता था । कोई बाहरी व्यक्ति अंदर कैसे गया। अभियोजन पक्ष की इन्हीं खामियों के चलते कोर्ट ने रवींद्र वर्मा को दोष मुक्त कर दिया।
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