Bareilly : मौलाना तौकीर को एक और मामले में मिली जमानत

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल में नौमहला मस्जिद के पास पुलिसकर्मियों द्वारा भीड़ को इस्लामिया ग्राउंड जाने से रोकने पर पुलिस पर पथराव करने के आरोप में कोतवाली में दर्ज मामले में आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने 1 लाख रुपये के निजी बंधपत्र और दो जमानती पेश करने पर मंजूर कर ली।

सिविल लाइन्स चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक कोमल ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 26 सितंबर को वह सिविल लाइंस चौकी क्षेत्र में मौलाना तौकीर द्वारा इस्लामिया कालेज पर भीड़ को एकत्रित करने के आह्वान पर शांति व्यवस्था में लगी हुई थी। तभी सूचना मिली कि नौमहला मस्जिद पर काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो रही है। 

सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और भीड़ को धारा 163 बीएनएस लागू होने का हवाला देते हुए लौटने को कहा तो लोग कहने लगे कि मौलाना तौकीर रजा व नदीम भाई ने बुलाया है। अगर रोका तो बवाल कर देंगे। सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए पुलिस को धक्का मारकर आगे जाने लगे। रोकने की कोशिश पर पुलिस पर पथराव किया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गये।

 

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