प्रतापगढ़: दहेज हत्या में पति को 10 साल कारावास, अर्थदण्ड
प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी. सुमित पंवार ने दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न के आरोप में दोषी पाते हुए योगेश कुमार यादव उर्फ अवनीश कुमार निवासी छानापार थाना फतनपुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व छह हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
वादी मुकदमा सुखराज यादव के अनुसार उसने अपनी बेटी किरण देवी की शादी 2 मई 2016 को फतनपुर थाना में स्थित छानापार के निवासी जटाशंकर यादव के बेटे योगेश यादव के साथ की थी। शादी में अपनी क्षमता व हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया।
जब उसकी बेटी ससुराल विदा होकर गई तो दो महीने बाद से ही उसके घर वाले शादी में कम दहेज लाने व मोटर साइकिल न पाने के कारण उसको प्रताड़ित करने लगे। आए दिन उसको कम दहेज के कारण गाली देते, दहेज के लिए मारते - पीटते व प्रताड़ित करते थे।
ससुराल में रहने पर ससुरालीजन उसके ऊपर तरह - तरह के अत्याचार करते थे,यह बात वह अपनी मां और मामी को बताया करती थी। 3 जून 2017 नौ बजे उसकी बेटी ने फोन से अपनी मां को रोते हुए बताया कि उसे मारा पीटा है और प्रताड़ित कर रहे हैं।
दूसरे दिन जानकारी मिली कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने कम दहेज व दहेज में मोटर साइकिल न पाने के कारण मारा पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने विवेचना के उपरांत योगेश कुमार यादव के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी काशीनाथ तिवारी ने की।
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