बदायूं: प्रत्याशियों को तीन अलग-अलग रंगों के पन्नों पर रखना होगा खर्च का हिसाब
लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी
बदायूं, अमृत विचार। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी है। लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। साथ ही उसका हिसाब रजिस्टर में भी दर्ज करना होगा। जिसका तीन बार सत्यापन होगा। उनका बैंक में नया खाता खुलेगा। चुनाव में खर्च का हिसाब तीन रंगों के पन्नों पर दर्ज करना होगा। जिसमें सफेद रंग के पन्नों पर रोजमर्रा का हिसाब रखना होगा। गुलाबी पन्नों पर नकद और पीले पन्नों पर बैंक का हिसाब रखना होगा।
इन पन्नों पर ये होगा हिसाब
लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है। आयोग से जारी गाइडलाइन से प्रशासन अवगत करा रहा है। खर्च को लेकर हुई गाइडलाइन से भी प्रशासन द्वारा राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया है। प्रत्याशियों को तीन प्रकार के खर्च रजिस्टर तैयार करने होंगें। सफेद पन्ने पर रोजमर्रा का हिसाब (दैनिक खर्च), गुलाबी पर नकद और पीले पन्ने पर बैंक का हिसाब रखना होगा।
खर्च का हिसाब नहीं देने पर नोटिस होगा जारी
उप निर्वाचन अधिकारी डॉ वैभव शर्मा ने बताया कि लोकसभा प्रत्याशियों की खर्च सीमा पिछले 20 साल में करीब चार गुना बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी तय सीमा से अधिक धनराशि खर्च नहीं कर सकते। खर्च का हिसाब नहीं देने पर नोटिस जारी होगा। खर्च रजिस्टर प्रस्तुत करने में नाकाम रहने वालों का ब्योरा निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। भविष्य में ऐसे प्रत्याशियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। खर्च रजिस्टर का तीन बार सत्यापन कराना अनिवार्य है। आयोग ने चुनाव में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की दर भी निर्धारित की है। उनसे अधिक दरों पर भुगतान नहीं किया जा सकता।
दस से अधिक काफिले में शामिल नहीं होगी बाइक
उप निर्वाचन अधिकारी डॉ वैभव शर्मा ने बताया कि किसी प्रत्याशी के काफिले में 10 से अधिक बाइक की अनुमति नहीं होगी। दोपहिया वाहन पर झंडा लगाया जा सकेगा। रोड शो के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेनी होगी। रोड शो में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बतानी होगी। रोड शो के दौरान आधी सड़क का इस्तेमाल करना होगा।
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