मुख्तार अंसारी ने लगाया खाने में धीमा जहर देने का आरोप, वकील ने की मेडिकल बोर्ड बनाकर इलाज की मांग

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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बाराबंकी। बाराबंकी के एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर 4 में आज गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की फर्जी एंबुलेंस मामले में पेशी हुई। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र ने मुख्तार अंसारी की तरफ से लिखा गया कि साहब 19 मार्च की रात मुझे खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया है। जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई।

ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा। उसके बाद से मुझे बहुत ज्याद घबराहट हो रही है। जबकि इससे पहले मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक था। इसलिये कृपया मेरा डाक्टरों की टीम बनाकर सही से इलाज करवा दें। 40 दिन पहले भी मुझे इसी तरह खाने में विषाक्त प्रदार्थ मिलाकर दिया गया था।

दरअसल गुरुवार को हुई पेशी के दौरान बांदा जेल से मुख्तार अंसारी वर्चुअल पेशी में हाजिर नहीं हुआ। उसकी जगह जेल के डिप्टी जेलर महेंद्र सिंह हाजिर हुए। पेशी के दौरान उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि मुख्तार अंसारी बीमार है। जिसकी वजह से वह सुनवाई में पेश होने में असमर्थ है। 

कोर्ट ने 29 मार्च की तारीख लगा दी। वहीं पेशी के दौरान वकील के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर मुख्तार ने मांग की है कि उसके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करवाई जाए। साथ ही एक मेडिकल बोर्ड बनाकर उसकी जांच करवाई जाए।

अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उनके खाने में उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। जिससे उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई। इसलिए वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से हाजिर नहीं हुए। 

बल्कि वहां के डिप्टी जेलर महेंद्र कुमार हाजिर हुए। मुकदमे की अगली तारीख 29 मार्च लगी है। उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि मुख्तार के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करवाई जाए। साथ ही एक मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच करवाई जाए और कि दोबारा ऐसी घटना न घटित हो।

आपको बता दें कि फर्जी एंबुलेंस मामले में 24 मार्च 2022 को तत्कालीन डीएम ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस को मंजूरी दी थी। इसके बाद 25 मार्च 2022 को तत्कालीन शहर कोतवाल ने मुख्तार अंसारी व उसके 12 अन्य सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अब इस मामले का ट्रायल एमपीएमएलए कोर्ट में हो रहा है।

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