बलरामपुर: गैर इरादतन हत्या के मामले में पति-पत्नी को सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

न्यायालय ने 30 -30 हजार का लगाया अर्थदंड

बलरामपुर/अमृत विचार। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने दोषी पति-पत्नी को 6 -6 साल के कारावास की सजा सुनाई है ।दोनों के ऊपर 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में ग्राम लालपुर कंजेभरिया निवासी बलिदीन ने राजेन्द्र प्रसाद व उनकी पत्नी रामा देवी के खिलाफ थाना ललिया में मुकदमा दर्ज कराया था।

उनका आरोप था कि झगड़े में मारपीट करने के कारण उनके भाई कोयलाहे की मौत हो गई थी। राजेंद्र प्रसाद व रामादेवी ने उनके भाई को मारा पीटा था।  विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह और पुलिस मानीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ की पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी पति-पत्नी को 6 -6 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 30 -30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह भी पढ़ें:-बहराइच: ट्यूशन से लौट रही बालिका पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर किया घायल

संबंधित समाचार