लखनऊ: BSP MLA राजू पाल हत्याकांड मामले में CBI कोर्ट ने किया सजा का एलान, 7 दोषियों को मिली उम्रकैद

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Published By Sachin Sharma
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एक दोषी को मिली चार साल कैद की सजा

लखनऊ, विधि संवाददाता। शुक्रवार को राजू पाल हत्याकांड मामले में सत्र अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सात अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में फरहान अहमद, इसरार अहमद, रंजीत पाल, जावेद, आबिद और गुलशन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि शस्त्र अधिनियम के तहत फरहान को 4 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। राजू पाल की हत्या वर्ष 2005 में अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा कर दी गई थी। इस मामले में अतीक और उसका भाई अशरफ भी नामजद थे।

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