लखनऊ: अब प्राइवेट प्रोग्रामों में जनसुरक्षा के लिए देना होगा सिक्योरिटी चार्ज

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लखनऊ। अब प्राइवेट प्रोग्रामों में जनसुरक्षा हेतु कमिश्नरेट पुलिस को देना होगा सिक्योरिटी चार्ज। ग़ैर सरकारी कार्यक्रम में पुलिस की मौजूदगी पर फ़ीस निर्धारित। सक्षम अधिकारी के स्तर से शुल्क रसीद पर आयोजकों को पेमेंट का करना होगा भुगतान। पुलिस रेगुलेशन पैरा 199 व 201 का हवाला देकर सिक्योरिटी फ़ीस का खाका तैयार। वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत आगामी 1 अप्रैल से लागू- आयोजकों को देना होगा सिक्योरिटी फ़ीस।

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