Fatehpur Crime: किशोरी को अगवा कर किया था दुष्कर्म; दोषी युवक को मिली 10 साल कारावास की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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फतेहपुर, अमृत विचार। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास की सजा और आठ हजार रुपया अर्थदंड से दण्डित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदोरिया ने बताया कि चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला 30 सितम्बर 2013 को अपने खेत गई थी। 

घर पर उसकी नाबालिग बेटी अकेली थी। तभी बांदा के रेउना निवासी सुनील कुमार ऊर्फ सुलोचन ने गांव के रहने वाले अपने रिश्तेदार सोहन धोबी और राहुल की मदद से किशोरी को अगवा कर ले गया था। मामले में एसपी के आदेश पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचक ने विवेचना के दौरान चार लोगों के नाम मुकदमे से बाहर कर सुनील के खिलाफ चार्जशिट दाखिल की थी। 

अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनिल कुमार की कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। मामले में सात गवाह पेश हुए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सुनील को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 8 हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। कोर्ट ने 4 हजार रुपया पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।

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