Etawah: युवक की हत्या करने पर तीन दोषियों को मिला आजीवन कारावास; कोर्ट ने लगाया सभी पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना
इटावा, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय दिनेश गौंड ने करीब छह साल पुराने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन लोगों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर छह छह हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। इसके अलावा कोर्ट ने दो लोगों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि सैंफई थाना क्षेत्र के गांव नगला दरियाव निवासी सत्यवीर सिंह ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसका भाई राजबीर सिंह 23 अप्रैल 2018 की रात को अपनी मक्का की फसल में पानी लगाने के लिए गया था। उसके साथ गांव का साझीदार राकेश कुमार भी साथ था।
तभी गांव के ही विनय कुमार पुत्र सुभाष चंद्र निवासी नगना दरियाव, देवेश उर्फ बब्लू पुत्र फेरम सिंह निवासी नगला दरियाव उदयवीर उर्फ पप्पू पुत्र राम भरोसे, संजीव उर्फ पप्पू पुत्र श्री कृष्ण निवासी नगला दरियाव व सुभाष पुत्र तुला राम निवासी नगला दरियाव ने एक राय होकर राजवीर सिंह के ऊपर हमला कर दिया तथा गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई।
बाद में उक्त लोग हुए भाग गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या जान माल की धमकी व मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छानबीन के बाद पुलिस ने सभी पांचों आरोपियो के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट, द्वितीय की कोर्ट में हुई। अपर शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहो के आधार पर कोर्ट ने देवेश उर्फ बब्लू , संजीव उर्फ पप्पू व उदयवीर को हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई व छह-छह हजार का जुर्माना लगाया। जबकि विनय व सुभाष को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
