जमीन के विवादित मामले मे FIR दर्ज नहीं करना प्रयागराज कमिश्नर को पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस 

Amrit Vichar Network
Published By Sachin Sharma
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन के एक विवादित प्रकरण में मारपीट की एफआईआर दर्ज न करने को लेकर प्रयागराज कमिश्नर रमित शर्मा को सोमवार को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह भी कहा है कि मामले की एफआईआर दर्ज कर 15 जुलाई तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या पुलिस आयुक्त कोर्ट में पेश हो। 

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने फूलपुर के याचिका इश्तियाक की ओर से दाखिल और मानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित दिया है। मामला फूलपुर थाना क्षेत्र के मैलाहन गांव का है। जहां वकील प्रणेश मिश्रा ने बताया कि याची की कृषि भूमि पर पड़ोसी मोहम्मद शाहिद उनके भूमि पर कब्जा कर रहे थे। 

20 जनवरी को मना करने के बावजूद उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया था। जिसकी तहरीर पीड़ित ने फूलपुर थाने में दी थी, लेकिन मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जिसके बाद पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ललिता कुमारी के मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा के खिलाफ और अवमानना याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर विचारणीय मानते हुए पुलिस आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है।

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