गोंडा: दुराचार के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास, लगाया 20 हजार का जुर्माना
गोंडा, अमृत विचार। नाबालिग संग हुए दुराचार के मामले में आरोपित किए गए युवक को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के आसरा आवास को रहने वाले विश्राम बारी पुत्र तेज बहादुर ने दो साल पहले एक नाबालिग संग दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पीडिता की तरफ से आरोपी के खिलाफ नगर कोतवाली में दुराचार व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुलिस मामले की प्रभावी पैरवी कर रही थी। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार तथा कोर्ट मोहर्रिर की पैरवी के फलस्वरूप कोर्ट ने दुराचार करने के आरोपी विश्राम बारी को दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दुराचारी विश्राम पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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