नैनीताल: रोडवेजे के स्वीकृत रूटों पर निजी बसों के संचालन पर रोक जारी

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने रोडवेज वाहनो के लिए स्वीकृत रूटों पर निजी संस्थाओं की बसों के संचालन की अनुमति दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति  राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने रोडवेज बसों के लिए निर्धारित रूटों पर प्राइवेट बसों के संचालन पर लगी रोक को जारी रखते हुए याचिकाकर्ता से प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 मई की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार  उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश सरकार ने आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले रोडवेज बसों के संचालन के लिए नोटिफाइड रूटों को प्राइवेट बसों के लिए खोल दिया है।

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच हुए समझौते के अनुसार इन रूटों पर प्राइवेट बसों के लिए संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से भी अनुमति लेनी आवश्यक है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उनकी आपत्तियों पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। इन रूटों पर प्राइवेट बसों के संचालन होने पर निगम को करोड़ो का घाटा हो सकता है। सरकार का यह कदम उत्तर प्रदेश के साथ पूर्व में समझौते के विरुद्ध है इसलिए इसपर रोक लगाई जाए।

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