नैनीताल: रोडवेजे के स्वीकृत रूटों पर निजी बसों के संचालन पर रोक जारी
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![नैनीताल: रोडवेजे के स्वीकृत रूटों पर निजी बसों के संचालन पर रोक जारी](https://www.amritvichar.com/media/2023-07/नैनीताल-हाईकोर्ट1.jpg)
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने रोडवेज वाहनो के लिए स्वीकृत रूटों पर निजी संस्थाओं की बसों के संचालन की अनुमति दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने रोडवेज बसों के लिए निर्धारित रूटों पर प्राइवेट बसों के संचालन पर लगी रोक को जारी रखते हुए याचिकाकर्ता से प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 मई की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश सरकार ने आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले रोडवेज बसों के संचालन के लिए नोटिफाइड रूटों को प्राइवेट बसों के लिए खोल दिया है।