बदायूं: किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल की सजा, जुर्माना भी डाला

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Edited By Amrit Vichar
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बदायूं, अमृत विचार: विशेष न्यायाधीश पोक्सो दीपक यादव ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के पांच साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी पाया है। दोषी को 10 साल की सजा और 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना वजीरगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 4 जून 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 3 जून की सुबह लगभग 9 बजे उनकी नाबालिग बेटी घास लेने के लिए खेत पर गई थी। इसी दौरान टिंकू उर्फ भगवान सिंह खेत पर पहुंच गया। किशोरी से शादी करने की नीयत से उसे बहला फुसलाकर साथ ले गए। घटना को वादी के बड़े भाई ने देखा और परिजनों को सूचना दी। 

परिजनों ने किशोरी की तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। व्यक्ति को डर था कि कहीं आरोपी उनकी बेटी के साथ अप्रिय घटना न कर दें। व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। उपनिरीक्षक ओमप्रकाश गौतम ने विवेचना करके साक्ष्य संकलित किए। साक्ष्यों के साथ कोर्ट में आरोपी टिंकू के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। 

न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहन सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई है।

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