Kanpur: कुशाग्र अपहरण-हत्याकांड: ट्यूशन टीचर ने दाखिल की जमानत याचिका, पुलिस ने कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र

मामले में नौ अप्रैल को होगी सुनवाई

Kanpur: कुशाग्र अपहरण-हत्याकांड: ट्यूशन टीचर ने दाखिल की जमानत याचिका, पुलिस ने कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र

कानपुर, अमृत विचार। चर्चित कुशाग्र अपहरण-हत्याकांड में कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता वत्स की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है। जिस पर रायपुरवा पुलिस ने कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। कुशाग्र हत्याकांड का मामला जिला जज की कोर्ट में विचाराधीन था, जिसे अपर जिला जज सप्तम की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। मामले में सुनवाई नौ अप्रैल को होगी।

आचार्य नगर निवासी हाईस्कूल के छात्र कुशाग्र कनोडिया की उसकी ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, प्रेमी प्रभात व उसके साथी शिवा ने 30 अक्टूबर को अपहरण कर हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद से सभी आरोपी जेल में है। अपहरण हत्याकांड की आरोपी ट्यूशन टीचर रचिता वत्स की ओर से एडीजे सप्तम आजाद सिंह की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। 

कोर्ट ने मामले की सुनवाई नौ अप्रैल निर्धारित की है। रायपुरवा थाना प्रभारी संतोष कुमार गौड़ ने बताया कि जमानत याचिका खारिज कराने के लिए उनकी ओर से एडीजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आरोपियों ने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की गई है। जमानत का आरोपी दुरूपयोग कर सकते हैं।

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