मानहानि मामला: गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ संजय सिंह की याचिका खारिज

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Published By Moazzam Beg
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। 

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, ''हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।'' पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पहले ही कहा है कि पक्षों के लिए उपलब्ध सभी दलीलें खुली हैं और निचली अदालत के न्यायाधीश आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होंगे। 

उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल और सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में एक निचली अदालत द्वारा जारी समन के साथ ही, समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 

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