Etawah News: हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास...कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

इटावा में हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

Etawah News: हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास...कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

इटावा, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस यज्ञेश चंद्र पांडे ने तीन साल पुराने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी पाया है। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारवास की सजा सुनाई इसके अलावा कोर्ट ने उन पर तीन तीन हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा।  

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अकालगंज  निवासी  पूजा सोनी ने बकेवर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसके पति दीपक सोनी पुत्र गनेश सोनी निवासी हाउसिंग कालोनी भिंड हाल पता अकाल गंज इटावा के नाजायज सम्बंध बकेवर थानाक्षेत्र के गांव निवाडी कलां निवासी शशिप्रभा पाल से चल रहे थे। 

उनका अक्सर उसके यहां आना जाना था। उसके पति दीपक सोनी के पास 28 मई 2021 को शशिप्रभा का फोन आया तो वह निवाडी कलां चला गया। रात में शशिप्रभा ने अपने साथियों के साथ मिलकर दीपक के साथ मारपीट की।  29 मई 2021 को दीपक इटावा आए तो उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। उसने व उसके बच्चों ने चोट के निशान देखे थे। 

30 मई 2021 को फिर से शशि प्रभा का फोन आया तो दीपक शाम करीब साढे चार बजे इटावा से निवाडी कलां चले गए। उसी रात को शशि प्रभा व उसकी मां ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। वहीं शशि प्रभा ने दीपक के द्वारा आत्म हत्या कर लेने की सूचना पुलिस को दी थी। 

जांच के बाद पुलिस ने शशिप्रभा पाल उर्फ गुडिया पुत्री विजय सिंह पाल, विमला देवी पत्नी विजय सिंह पाल व अवधेश कुमार पुत्र राम मूर्ति निवासी सबल पुर थाना अजीतमल औरैया के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानवीन के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। बाद में तीनों को कोर्ट से जमानत मिल गई। 

मामले की सुनवाई अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने शशि प्रभा पाल उर्फ गुडिया, विमला देवी व अवधेश कुमार को हत्या का दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर तीन तीन हजार रूपया का जुर्मानाभी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

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