काशीपुर: हत्या के प्रयास का आरोपी साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त

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Published By Bhupesh Kanaujia
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काशीपुर, अमृत विचार। द्वितीय एडीजे की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। जबकि एक अन्य आरोपी के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर पहले ही समाप्त की जा चुकी है।

30 जुलाई 2019 को मोहल्ला पक्काकोट नागनाथ मन्दिर के पास रहने वाली लौंगश्री पत्नी नन्दकिशोर ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मोहल्ले के रहने वाले राहुल, रवि व नन्हें अक्सर उसके साथ झगड़ा करते हैं। पूर्व में भी ये लोग उसे धमकी दे चुके हैं। 29 जुलाई 2019 रात्रि 8 बजे उसका बेटा प्रियांशु अपने घर के बाहर सीढ़ी लगाकर बल्ब ठीक कर रहा था।

तभी राहुल, रवि व नन्हें व उसकी पत्नी कलावती ने उसके पुत्र पर हत्या करने के इरादे से दरांती से हमला कर दिया। अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी हालत बिगड़ गई। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर पर केस दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी राहुल के खिलाफ धारा 307, 504 506 व उसकी मां कलावती के खिलाफ धारा 323, 504 व 506 के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

कलावती के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई समाप्त कर दी गई। जबकि मुख्य आरोपी राहुल के खिलाफ केस का विचारण एडीजे द्वितीय की अदालत में हुआ। बचाव पक्ष की ओर से अभिषेक सिंह कांबोज ने पैरवी की। द्वितीय एडीजे रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी राहुल को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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