स्कूलों में नौकरियों पर हाईकोर्ट का आदेश अवैध, इसे चुनौती देंगे: ममता बनर्जी 

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Published By Vishal Singh
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रायगंज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2016 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से की गईं सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को सोमवार को “अवैध” करार दिया और कहा कि उनकी सरकार फैसले को चुनौती देगी। बनर्जी ने उत्तर बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं पर न्यायपालिका के एक वर्ग और निर्णयों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ‘‘सभी नियुक्तियों को रद्द करने का अदालत का फैसला अवैध है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले और आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।’’

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्यस्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की गईं सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया। 

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