बाराबंकी: कक्षा अध्यापिका के खिलाफ केस दर्ज, फीस जमा न करने पर कर दिया था परीक्षा से वंचित

राज्य बाल संरक्षण आयोग में शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

बाराबंकी: कक्षा अध्यापिका के खिलाफ केस दर्ज, फीस जमा न करने पर कर दिया था परीक्षा से वंचित

त्रिवेदीगंज/बाराबंकी, अमृत विचार। बालिका द्वारा शुल्क जमा न कर पाने के चलते परीक्षा से वंचित कर बाहर खड़ा रखने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश पर खंड़ शिक्षा अधिकारी ने कक्षा अध्यापिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

थाना लोनी कटरा के कबूलपुर निवासी दिलीप पटेल की बेटी अनन्या पटेल मकनपुर स्थित सूर्या पब्लिक स्कूल में कक्षा तीन की छात्रा थी। दो महीने की फीस बकाया होने पर बीते 5 फरवरी को स्कूल में आयोजित गणित विषय की परीक्षा से वंचित कर दिया था। कमरे से बाहर खड़ा कर बाल मन को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है। 

शिकायत पर उतर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ के निर्देश पर जिलाधिकारी के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड़ शिक्षा अधिकारी से मामले की जांच कराई। थानाध्यक्ष अंकित त्रिपाठी ने बताया कि खंड़ शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र प्रसाद की तहरीर पर सूर्या पब्लिक स्कूल मकनपुर की कक्षा तीन की कक्षा अध्यापिका शिवानी शर्मा के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह भी पढ़ें:-गोंडा: रील के चक्कर में तीन युवकों गवां दी Real Life, एक की हालत गंभीर, परिजनों में कोहराम