Kanpur Dehat: बिकरू कांड: श्यामू बाजपेई को नहीं मिली जमानत; एंटी डकैती कोर्ट ने खारिज की आरोपी की अर्जी

Kanpur Dehat: बिकरू कांड: श्यामू बाजपेई को नहीं मिली जमानत; एंटी डकैती कोर्ट ने खारिज की आरोपी की अर्जी

कानपुर देहात, अमृत विचार। बिकरू कांड के मुख्य मामले के आरोपी श्यामू बाजपेई के जमानत प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को बचाव पक्ष ने बहस कर आरोपी के निर्दोष होने के तर्क रखे। वहीं अभियोजन की ओर से बचाव पक्ष के तर्कों का विरोध करते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करने की मांग की गई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है।

कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। जबकि कई घायल हो गए थे। बाद में पुलिस ने विकास दुबे सहित छह बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया था। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 

इस मामले में जेल में बंद आरोपी श्यामू बाजपेई की ओर से बचाव पक्ष ने एंटी डकैती कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में आरोपी की जमानत मंजूर करने की मांग करते हुए उसके निर्दोष होने के तर्क रखे।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सीपी शुक्ला ने बहस की। वहीं बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध करते हुए अभियोजन ने अदालत को बताया कि घटना में आरोपी की संलिप्तता रही है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

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