Chitrakoot: पड़ोसी की गला काटकर की थी हत्या...कोर्ट ने दंपति को पुत्र को सुनाई आजीवन कारावास, जुर्माना भी ठोंका
चित्रकूट में पड़ोसी की हत्या में दंपति और पुत्र को आजीवन कारावास
चित्रकूट, अमृत विचार। पड़ोसी को घर से घसीटकर उसका गला काटकर मौत के घाट उतारने के मामले में दोषी दंपति और उनके पुत्र को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों को कोर्ट ने अर्थदंड भी दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर प्रभावी पैरवी के चलते एक साल पहले हुई इस वारदात के दोषियों को सजा मिल गई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि इस हत्याकांड में कड़ैहा पुरवा, सर्दी खुर्द निवासी हेतलाल आदिवासी ने बरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भतीजा रामकैलाश (46) एक मई 2023 की रात घर में था।
इसी दौरान पड़ोसी धर्मराज आदिवासी अपने पिता समरजीत और मां सरोज देवी के साथ दरवाजे पहुंचा और गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर तीनों रामकैलाश को घसीटकर अपने घर के दरवाजे तक ले गए। समरजीत व सरोज ने रामकैलाश को पकड़ लिया और धर्मराज ने हसुवा से उसकी गर्दन पर जानलेवा वार कर दिया।
रामकैलाश की गर्दन में गंभीर घाव होने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। एक साल पहले हुए इस हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते अब तक तीनों हत्यारोपियों की जमानत भी नहीं हो सकी थी।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने दोषसिद्ध धर्मराज, उसके पिता समरजीत व मां सरोज देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया।
