हाईकोर्ट: अब्बास अंसारी के करीबी नियाज अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रंगदारी, मारपीट, गुंडागर्दी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल अब्बास अंसारी के गिरोह के सक्रिय सदस्य नियाज अंसारी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता पी.सी. श्रीवास्तव के अनुरोध पर मामले की सुनवाई टाल दी गई है। मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने आगामी तिथि 28 मई सुनिश्चित की है। 

मामले के अनुसार प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार पांडेय ने अब्बास अंसारी, नियाज अंसारी सहित तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 की धारा 2/3 के तहत पुलिस स्टेशन करवी कोतवाली नगर, चित्रकूट में 29 जनवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अब्बास अंसारी ने चित्रकूट जेल में रहते हुए एक नया गैंग बनाया है।

जिसका सक्रिय सदस्य नियाज अंसारी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आर्थिक लाभ हेतु लोगों से रंगदारी वसूलता है और मारपीट तथा अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। इस गिरोह का आम लोगों में इतना भय और आतंक व्याप्त है कि उनके विरुद्ध कोई आम जनमानस गवाही या प्राथमिकी दर्ज करने का साहस नहीं कर पाता।

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