Unnao News: विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले को मिली 10 साल की सजा, कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

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Edited By Amrit Vichar
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उन्नाव में विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले को मिली 10 साल की सजा

उन्नाव, अमृत विचार। असोहा थानांतर्गत एक विवाहिता के घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 

बता दें कि असोहा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता ने बताया था कि वह 10 मार्च-2017 की शाम शौच के लिए गई थी। तभी रास्ते में गांव निवासी कल्लू पुत्र भीम शुक्ला ने उसे दबोच लिया और झाड़ियों में खींचकर उससे दुष्कर्म किया था। जाते समय उसने धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। पीड़िता ने घर लौटकर पति को इसकी जानकारी दी।

पति की तहरीर पर असोहा पुलिस ने 13 मार्च-2017 को रिपोर्ट दर्ज की थी। एसओ जगत नारायण सिंह ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध 16 अगस्त-2017 को चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई फास्ट ट्रैक पूरी हुई। एडीजे रवि प्रकाश साहू ने शासकीय अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कल्लू को 10 साल की सजा के साथ 15,000 का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें आधी धनराशि पीड़िता को देने के भी आदेश कोर्ट ने दिए हैं।

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