High court news: पूर्व शिक्षामंत्री राकेशधर के आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसला सुरक्षित

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ के समक्ष हुई। मालूम हो कि हाईकोर्ट में शिक्षा मंत्री ने एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील दाखिल की थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया गया। बता दें कि राकेशधर त्रिपाठी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 31(1) के तहत प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में 18 जून 2013 में सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज परिक्षेत्र के निरीक्षक राम सुभग राम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर आरोप तय किए थे। 

मंत्री पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए की आमदनी के बदले 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे। जांच के दौरान खर्च रूपयों के विषय में वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। आरोप है कि बसपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए राकेश धर ने अकूत संपत्ति अर्जित की थी। पूर्व मंत्री की कुल आय लगभग 50 लाख पाई गई, लेकिन जांच में कुल दो करोड़ 17 लाख से अधिक की आय का ब्यौरा मिला है। पूर्व मंत्री पर आरोप है कि मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज को मान्यता देने सहित कई फर्जीवाड़े किए हैं। लोकायुक्त की जांच में वर्ष 2010 में अपने पद का दुरुपयोग कर त्रिपाठी द्वारा कई कॉलेजों को मान्यता देने का खुलासा हुआ है।

पूर्व सपा प्रत्याशी के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के मामले में अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वर्तमान याचिका में आरोप पत्र, संज्ञान और समन आदेश तथा संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है। गुरुवार को पूर्व सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान सहित सात अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने मामले को आगामी 30 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। 

गौरतलब है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान घोसी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी चौहान अपने सैकड़ो समर्थकों और दर्जनों वाहनों के साथ चुनाव आचार संहिता तथा कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार कर रहे थे जिस कारण पुलिस उप निरीक्षक राजेश कुमार प्रभाकर ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 तथा महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 3 के तहत थाना घोसी, मऊ में 2 फरवरी 2022 को सपा प्रत्याशी सहित सैकड़ों अन्य समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

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