हाईकोर्ट लखनऊ बेंच: लखनऊ के अदालत कक्षों में लगने चाहिए सीसीटीवी कैमरे
लखनऊ, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि लखनऊ जनपद न्यायालय के अदालत कक्षों में कम से कम प्रायोगिक आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। बाद में अन्य जिला अदालतों में भी ऐसा किया जा सकता है। न्यायालय ने इस संबंध में प्रशासनिक पक्ष को निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए इस अनुरोध को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने को भी कहा।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया है। उक्त जनहित याचिका के तहत न्यायालय ने 2018 में जिला अदालत परिसर, लखनऊ में अराजकता के संबंध में स्वत: संज्ञान दर्ज लिया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय को जानकारी दी गई कि गाजियाबाद कोर्ट परिसर में सीसीटीवी लगाए गए हैं। इस पर न्यायालय ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष से अनुरोध करते हैं कि वह जनपद न्यायालय में उचित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवहारिकता पर विचार करें।
नाबालिग से दुराचार के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई
नाबालिग के साथ दुराचार कर उसे मारने-पीटने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा ने उम्र कैद के साथ-साथ 26 हजार 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी नरेंद्र सिंह गौतम ने अदालत को बताया कि इस प्रकरण की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा बाजारखाला थाने में लिखाई गई थी। उसने कहा है कि 2 सितंबर 2012 की शाम को वह अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ हिंद सिनेमा स्थित पेंट की दुकान पर गए थे। जहां से अचानक उसकी पुत्री गायब हो गई थी। अदालत को यह भी बताया गया कि 10 सितंबर 2017 को जब पीड़िता अपनी मां के साथ सामान लेकर एवरेडी चौराहे की तरफ आ रही थी तभी उसकी पुत्री ने रिक्शा स्टैंड के पास बैठे व्यक्ति की ओर इशारा करके बताया कि इसी व्यक्ति ने उसे बताशे खिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ मारपीट की और गलत काम किया। अदालत को यह भी बताया गया कि पीड़िता की मां ने उस व्यक्ति को बुलाकी अड्डा स्थित लक्ष्मणगंज निवासी चंदन के नाम से पहचाना तथा बताया कि वह श्यामलाल का बेटा है। आरोपी को कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित करते करने के बाद अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ को भेजी जाए।
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