प्रयागराज: आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को मिली राहत
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा स्थगित कर उन्हें जमानत दे दी है। मालूम हो कि 16 मई 2024 को न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। तथ्यों के अनुसार 18 जून 2013 को पूर्व मंत्री के खिलाफ प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
मंत्री पर आरोप था कि बसपा सरकार में मंत्री रहते उन्होंने ज्ञात आय से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। इसके अलावा उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज को मान्यता देने सहित कई फर्जीवाड़ी भी किए हैं लोकायुक्त की जांच में वर्ष 2010 में अपने पद का गलत प्रयोग कर त्रिपाठी द्वारा कई कॉलेजों को मान्यता देने का खुलासा किया गया है। इसी मामले में एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट, प्रयागराज ने राकेश धर को दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसे वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई थी।
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