पीलीभीत: जहरीली शराब बनाने के आरोपी को उम्रकैद, अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
पीलीभीत, अमृत विचार। जहरीली शराब बनाने के एक मामले में सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त थाना माधोटांडा क्षेत्र के कलीनगर कस्बा निवासी रामखिलौना पुत्र श्रीकृष्ण को दोषी पाते हुए उमक्रैद और 46 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन कथानक के अनुसार 21 जुलाई 2016 को थाना माधोटांडा में तैनात दरोगा सतेन्द्र कुमार पुलिस बल के साथ गश्त करते हुए कलीनगर से कस्बे के वार्ड नंबर तीन की तरफ जा रहे थे। इस दौरान सूचना मिली कि अभियुक्त राम खिलौना अपने घर पर अवैध स्रोतों से कच्ची शराब की कशीदगी कर रहा है। जल्द दबिश दी गई तो उसे रंगेहाथ पकड़ा जा सकता है।
न्यायालय ने 27 अगस्त 2019 को आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त रामखिलौना को अवैध जहरीली शराब बनाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 46 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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