झांसी: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति समेत चार के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज, जानें मामला

झांसी: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति समेत चार के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज, जानें मामला

झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (बुंविवि) के महिला छात्रावास में एक छात्रा द्वारा फांसी लगाये जाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कुलपति मुकेश पाण्डेय के साथ साथ चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ यह मुकदमा नवाबाद थाना पुलिस ने दर्ज किया है।

बीते वर्ष विश्विद्यालय के समता हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली बीटेक की छात्रा श्रष्टि राय के मामले में नवाबाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में कुलपति मुकेश पांडेय, विभागाध्यक्ष जाकिर अली, वरिष्ठ वार्डन समता हॉस्टल डॉक्टर शिप्रा, समता हॉस्टल मेट्रन सुमन के खिलाफ धारा 306 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है।

गोरखपुर के शाहपुर निवासी जय प्रकाश राय पुत्र स्व. खन्नू ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी पुत्री श्रष्टि राय विश्विद्यालय में बी-टेक की छात्रा थी और वह विश्विद्यालय कैंपस में बने समता हॉस्टल में रूम में रह रही थी।

उनका आरोप है कि वार्डन व मेट्रन द्वारा आए दिन किसी न किसी बहाने को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाता था। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार कुलपति से की थी, लेकिन कुलपति ने उसका नैतिक सहयोग नही किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 जनवरी 2023 को उसकी पुत्री से फोन पर बात हुई तो वह काफी घबराई और परेशान सी समझ आयी। इसके बाद जयप्रकाश की बड़ी पुत्री ने मेट्रन को फोन करके बताया कि श्रष्टि के पास आज रात किसी को भेज दिया जाए या वह स्वयं उसके पास रुक जाए लेकिन मेट्रन ने इस बात को नजर अंदाज कर दिया।

इससे घबराई उसकी बड़ी बेटी पूजा राय श्रष्टि से मिलने ट्रेन से झांसी आ रही थी और लगातार रात करीब ग्यारह बजे पूजा की श्रष्टि से फोन पर बात हुई तो श्रष्टि ने उसे बताया कि उसकी सहेली के अलावा उसके पास कोई नही आया। अगले दिन सुबह छह बजे उन्हे पुलिस से सूचना मिली कि श्रष्टि ने आत्महत्या कर ली है।

परिजनों का आरोप है कि कई बार पुलिस को लिखित शिकायती पत्र दिए गए लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई। नवाबाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर विश्वविद्यालय कुलपति सहित चार के खिलाफ धारा 306 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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