बदायूं: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, 1.5 लाख रुपये का लगा जुर्माना

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Published By Vishal Singh
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पीड़िता को दी जाएगी पूरी धनराशि

बदायूं, अमृत विचार। दुष्कर्म करने के दो साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, दीपक यादव ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मूसाझाग क्षेत्र के एक गांव निवासी वादनी ने 8 मार्च 2022 को तहरीर देकर बताया था कि उसका पति ट्रक चलाता है। वह अक्सर ही घर के बाहर रहता है। सात मार्च को वह अपने मायके गई हुई थी। घर पर उनकी 14 साल की बेटी अकेली थी। गांव नसरुल्लापुर निवासी श्रीराम भी था। उसने घर का कमरा बंद करके उनके बेटी के साथ छेड़छाड़ और गलत काम किया। 

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। किशोरी ने अपने बयान में आरोपी द्वारा उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर गलत काम करने की बात कही। पुलिस ने कोर्ट में श्रीराम पुत्र करण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन करके विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह, अमोल जौहरी, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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