Kannauj News: छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म मामले में युवक को 25 साल की कैद...कोर्ट ने 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

कन्नौज में छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म में युवक को 25 साल की कैद

Kannauj News: छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म मामले में युवक को 25 साल की कैद...कोर्ट ने 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

कन्नौज, अमृत विचार। स्कूल छोड़ने के बहाने छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने तथा फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देने की धमकी के मामले में दोषी युवक को 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी और अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने चार अगस्त 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी नाबालिग बेटी कक्षा 11 में शहर के एक इंटर कॉलेज में पढ़ती है। दो अगस्त 2018 को वह स्कूल जा रही थी, तभी सुबह आंबेडकर नगर सरायमीरा निवासी सरमन उर्फ राजा बाइक लेकर उसे मिला और स्कूल छोड़ने की बात कहकर बेटी को बाइक पर बिठा लिया।

वह बेटी को स्कूल न ले जाकर अपने गांव ठठिया थाना क्षेत्र के जनखत गांव ले गया। वहां उसने छात्रा को एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल फोन से उसके आपत्तिजनक फोटो भी ले लिए। जब छात्रा ने विरोध किया तो सरमन ने फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। 

उसने बेटी का मोबाइल फोन भी छीन लिया और जलालपुर पनवारा में पद्मासती मंदिर के पास छोड़कर भाग गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिस पर पुलिस ने 16 नवंबर 2018 को आरोपी सरमन उर्फ राजा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह पेश किए गए और शैक्षिक प्रमाणपत्रों में छात्रा नाबालिग भी सिद्ध हुई। 

इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने सरमन उर्फ राजा को दोष सिद्ध करते हुए पॉक्सो एक्ट में 25 साल का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड तथा जान से मारने की धमकी में दो वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार अनौगी भेज दिया गया। 

धारा गुरुतर होने से मिली अधिक सजा

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त सरमन दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट दोनों में दोष सिद्ध हुआ है। दोनों की धारा गुरुतर होने के कारण केवल पॉक्सो एक्ट में सजा सुनाई है। इस तरह के मामलों में जिस धारा में सजा अधिक होती है, तो वही सजा दी जाती है। दुष्कर्म के मामले में उसे केवल 20 साल की सजा हो रही थी, जबकि पॉक्सो में 25 वर्ष की सजा सुनाई गई है।

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