पीलीभीत: 10 साल पुरानी डकैती में चार को सजा, एक अभियुक्त की विचारण के दौरान हो चुकी मौत...जानिए पूरा मामला 

पीलीभीत: 10 साल पुरानी डकैती में चार को सजा, एक अभियुक्त की विचारण के दौरान हो चुकी मौत...जानिए पूरा मामला 

पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने डकैती और महिला से छेड़छाड़  के मामले की सुनवाई के बाद थाना माधोटांडा क्षेत्र के ग्राम गुलाबटांडा के रहने वाले आरोपी भैय्यन शाह पुत्र वजीर शाह, उस्मान शाह उर्फ मानू पुत्र सुब्हान शाह, फुरकान शाह पुत्र बुन्दा शाह और शहादत शाह पुत्र नत्थू शाह को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

आरोपी भैय्यन शाह, फुरकान शाह और उस्मान शाह पर 24-24 हजार रुपये जबकि आरोपी शहादत शाह पर 14 हजार रुपये अर्थदंड डाला है। मामले में एक आरोपी मोहम्मद रफी पुत्र अनवार शाह की मृत्यु दौरान विचारण हो गई थी। राज्य सरकार की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार वर्मा ने की।

अभियोजन कथानक के अनुसार थाना माधोटांडा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि सात फरवरी 2014 को वह अपनी पत्नी को लेकर ससुराल से बाइक पर सवार होकर लौट रहा था। खटीमा माधोटांडा रोड पर पहुंचते ही तीन-चार लड़के सामने सड़क पर खड़े थे। उस समय दिन के तीन  बजे बजे थे। वादी मोटर साइकिल खड़ी कर लघुशंका के लिये गया।

वह लड़के मोटर साइकिल लेकर चले गये, उस पर बैग भी बंधा था। बैग में दस हजार रुपये और आभूषण थे। काफी तलाश करने पर वह मोटर साइकिल और बैग वादी को नहीं मिला। विवेचना के समय पुलिस ने तीन आरोपियों के घर से चोरी के आभूषण बरामद किए थे। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

न्यायालय ने 22 नवम्बर 2014 को आरोपियों के विरुद्ध धारा-395, 354 और 412 आईपीसी के अन्तर्गत आरोप विरचित किए। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को डकैती, महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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