नैनीताल: अवैध ढंग से सड़क बनाने के जुर्माना की वसूली मृतक की फर्म से की जाए

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव में खनन सामग्री को लाने व ले जाने के लिए पट्टाधारक द्वारा अवैध ढंग से सड़क निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। 

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जुर्माने की धनराशि को पट्टाधारक की फर्म से वसूल करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व के आदेश पर सरकार ने एक कमेटी गठित करके पट्टाधारक से वसूली के आदेश जारी कर उसकी लीज भी निरस्त कर दी थी।

इस बीच पट्टाधका की मृत्यु हो जाने के कारण 14 लाख की वूसली नहीं हो सकी। इस पर कोर्ट ने यह वसूली उसकी फर्म से वसूल करने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव निवासी नीमा वल्दिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनके गांव में नदी के किनारे सरकार ने खनन के लिए वर्ष 2022 में पट्टा लीज पर दिया था।

शुरु में पट्टाधारक ने मजदूर लगाकर खनन किया। बाद में खनन समाग्री को लाने व ले जाने के लिए उसने बिना अनुमति के वहां सड़क निर्माण किया। सड़क निर्माण के दौरान उसके द्वारा 100 से अधिक खैर व साल के पेड़ काट दिए गए। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो कुछ समय के लिए उसने सड़क निर्माण बंद कर दिया। बाद में फिर से सड़क निर्माण शुरू कर दिया। जिला प्रसाशन ने भी उनकी शिकायत पर कोई निर्णय नहीं लिया। 

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