डबल मर्डर के पांच आरोपियों की जमानत विशेष कोर्ट ने की खारिज, सूर्य प्रताप व इन्द्रसेन की हत्या से जुड़ा है मामला

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सुलतानपुर, अमृत विचार। बाइक ख़ड़ी करने के मामूली विवाद में हुई मारपीट में दो लोगों की हत्या व छह लोगों को घायल करने वाले पांच आरोपितों की जमानत विशेष जज राकेश पांडे ने निरस्त कर दी है।
  
वादी पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा के मुताबिक घटना की एफआईआर गोपालपुर थाना अखण्डनगर की रेनू ने लिखाया है। बीती 21फरवरी  को शाम 6 बजे गांव का जगदीश उनके दरवाजे पर बाइक खड़ा कर रहा था मना किया गया तो वह गाली देता चला गया। साढ़े छ बजे वह अतुल रामजगत दान बहादुर अजय सुन्दर लाल दयाराम जग्गीरौशनी उषा धर्मराज व दयाराम का दामाद अशोक अन्य लोगों के साथ आया तथा उन  लोगों के हाथ में लाठी डंडा लोहे की रॉड चाकू व धारदार हथियार थे। उन लोगों ने आते ही कहा कि पूरे परिवार को खतम कर दो। डर से वादिनी व अन्य लोग जान बचाकर घर में भागे तो वे लोग अंदर घुसकर मारना शुरू कर दिया। अतुल यादव सूर्य प्रताप को घसीटते हुए खेत में लें गया और चाकू मार दी। जगदीश व रामजगत भी कुल्हाड़ी व गंड़ासी से मारने लगें। उन्हें बचाने गए इंद्रसेन रेनू कृष्णा भानु प्रताप हरिओम रोली व राधेश्याम को भी सभी लोगों ने मारा। सूर्य प्रताप की अस्पताल पहुंचने से पहले व इंद्रसेन की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। गंभीर रूप से घायल कृष्णा देवी व भानु प्रताप को पीजी आई में भर्ती कराया गया। जेल में बंद अजय कुमार,अशोक कुमार, सुंदरलाल, दयाराम और जगदीश की जमानत पर बहस होने के बाद जज ने मामला गंभीर मानते हुए पांचो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।

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