बरेली: छह वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

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बरेली, अमृत विचार। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ 12 मार्च 2015 को फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य किया था। दुष्कर्म …

बरेली, अमृत विचार। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ 12 मार्च 2015 को फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य किया था।

दुष्कर्म पीड़ित मासूम बच्ची की मां ने 12 मार्च 2015 को थाना फतेहगंज पश्चिमी में तहरीर देकर बताया था कि उसकी छह वर्षीय लड़की घर के समीप पापुलर के खेत में खेल रही थी, तभी अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया था।

14 मार्च को जिला महिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती पीड़िता को विवेचक द्वारा उसके माता-पिता की मौजूदगी में संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो दिखाए गए। पीड़िता ने उसमें से एक फोटो को इशारा करके आरोपी की शिनाख्त करते हुए बताया कि यह वही लड़का है जिसने उसके साथ बुरा काम किया।

पीड़िता ने जिसकी पहचान की, उस लड़के का नाम सोनू था। शिनाख्त के उपरांत पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-तृतीय अनिल कुमार सेठ ने कस्बा ठाकुरद्वारा निवासी आरोपी सोनू को सश्रम आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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