बदायूं: पत्नी की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास, लगा इतने का जुर्माना 

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Edited By Amrit Vichar
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बदायूं, अमृत विचार। पत्नी गला दबाकर हत्या करने के नौ साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने आरोपी पति को दोषी माना है। दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 

अभियोजन पक्ष के एडीजीसी संजीव गुप्ता के अनुसार थाना उसावां क्षेत्र के गांव आनंदपुर निवासी अमर पाल ने 24 सितंबर 2015 को पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सपना (20) दोपहर दो बजे शौच के लिए जंगल में गई थी। वह काफी देर तक वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश की थी। दोपहर लगभग चार बजे जानवर चराने जंगल में गई एक महिला ने बताया कि सपना का शव नदी के कीचड़ में पड़ा है। 

सपना के परिजन मौके पर पहुंचे। शव कीचड़ में सना हुआ पड़ा था। ग्रामीणो की मदद से शव को कीचड़ से बाहर निकालकर खेत में रख दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की। सपना के पति निर्भान को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया था। बताया कि उसकी पत्नी सपना उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। उससे खुश भी नहीं थी। कहीं और जाना चाहती थी। पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेजा था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्थ्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। सरकारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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