Kanpur: बांग्लादेशी को प्रमाण पत्र मामले में एक साल में फैसला देने के आदेश...पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने सत्यापित किया था निवास प्रमाण पत्र

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पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने सत्यापित किया था निवास प्रमाण पत्र,

कानपुर, अमृत विचार। बांग्लादेशी नागरिक रिजवान का निवास प्रमाण पत्र सत्यापित करने के मामले में फंसे पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने डेढ़ साल से जेल में बंद रिजवान की पत्नी हिना खालिद की जमानत याचिका मंजूर कर ली। वहीं आदेश जारी किए कि मामले का एक साल के भीतर निस्तारण किया जाए। 

मूलगंज पुलिस ने 11 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के कुरला निवासी रिजवान, उसकी पत्नी हिना खालिद, ससुर खालिद, बेटी रुखसाना और दो नाबालिग बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रिजवान के आर्य नगर स्थित फ्लैट से पुलिस को कई कूटरचित दस्तावेज, भारतीय करेंसी व विदेशी मुद्रा समेत 26 महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे थे। 

इसके साथ ही प्रतिबंधित दवा डायजापाम की गोलियां समेत तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी व पार्षद मन्नू रहमान के सत्यापित चार निवास प्रमाण पत्र पुलिस ने बरामद किए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, षड़यंत्र रचने, विदेशी विषयक अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 

पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामला एसीएमएम-3 की कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में रिजवान के ससुर, बेटी व दो नाबालिग बेटों को पहले ही जमानत पर रिहा है। वहीं पिछले डेढ़ सालों से जेल में बंद हिना खालिद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।

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