रुद्रपुर: जय नगर खेड़ा में अवैध मेडिकल केंद्र पर 25 हजार का जुर्माना
रुद्रपुर, अमृत विचार। मानवाधिकार आयोग में दर्ज शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग, ड्रग विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने संजय नगर खेड़ा में एक मेडिकल केंद्र का औचक निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर टीम ने संबंधित मेडिकल केंद्र संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही दवाइयों के सैंपल लेकर दवाइयों को सील कर कब्जे में लिया है।
गुरुवार को एसीएमओ डॉ. हरेंद्र मलिक और औषधि निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में टीम वार्ड 11 संजय नगर खेड़ा स्थित दयाल मंडल के मेडिकल केंद्र पर पहुंची। जांच के दौरान मेडिकल केंद्र अपंजीकृत मिला। मेडिकल स्टोर में एलोपैथिक औषधि, इंजेक्शन पाये गये। मौके पर स्टोर संचालक दयाल मंडल से जब शैक्षिक योग्यता पूछी तो उसने बताया कि वह 12वीं पास है। जांच में पता चला कि संचालक बिना शैक्षिक योग्यता के मरीजों को दवाई भी दे रहा था।
इस दौरान औषधि निरीक्षक ने केंद्र से दवा के सैंपल लिए साथ ही अन्य दवाइयों को सील कर कब्जे में लिया। साथ ही स्टोर संचालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज की कार्रवाई की गयी है। वहीं मौके पर इंजेक्शन एवं आरएल की वोटल, बायोमेडिकल वेस्ट फैले होने एवं वीपी मशीन पाए जाने पर एसीएमओ डॉ. मलिक ने नैदानिक स्थापन के तहत 25 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि जनपद में अवैध क्लीनिक और लैब के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार सुरेश चंद्र बुधलाकोटी, रक्षित बिष्ट, गोपाल आर्या समेत कई लोग मौजूद रहे।
