प्रयागराज: पुलिस स्टेशन बच्चे से मिलने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं- हाईकोर्ट
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे से पुलिस स्टेशन में मिलने के मामले में कहा कि बच्चे से मुलाकात करने के लिए पुलिस स्टेशन को कभी भी उपयुक्त स्थान नहीं माना जा सकता है। किसी भी बच्चे का पुलिस स्टेशन जाना उसके जीवन में वांछनीय घटना नहीं हो सकती है। अनजाने में वह ऐसी घटनाओं और लेन-देन का गवाह बन सकता है जो उसके पालन-पोषण के लिए अनुकूल न हो। उसे अलग-अलग दृश्यों का सामना करना पड़ सकता है जो बच्चे के मन को सुखद नहीं लग सकते हैं।
उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति दोनाडी रमेश की खंडपीठ ने लक्ष्मी प्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में फैमिली कोर्ट द्वारा पुलिस स्टेशन में मिलने के अधिकार की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी।
कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में बच्चे पर पुलिस स्टेशन के ऐसे दृश्यों का बोझ नहीं डालना चाहिए, जब वह पहले से ही माता-पिता के अलग होने के आघात से गुजर रहा हो। कोर्ट ने कहा कि बच्चे से मुलाकात फैमिली कोर्ट, बरेली के परिसर में या संवेदनशील गवाह केंद्र या किसी अन्य स्थान पर की जा सकती है, जिसे फैमिली कोर्ट द्वारा उचित सुरक्षा प्रदान की गई हो। अंत में कोर्ट ने पक्षकारों को फैमिली कोर्ट के समक्ष संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी।
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