रुद्रपुर: करोड़ों की जीएसटी चोरी के मुख्य साजिशकर्ता को जाना ही पड़ेगा जेल
रुद्रपुर, अमृत विचार। 20 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी के मुख्य साजिशकर्ता को अब जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने मुख्य साजिशकर्ता की जमानत याचिका को खारिज दिया है और आदेश दिया कि आरोपी समयावधि के अंदर न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण कर दें।
ज्वाइंट कमिश्नर एसआईवी ठाकुर रणवीर सिंह ने बताया कि 22 अक्टूबर 2023 को रहमानिया मैरिज हॉल मदीना इनकलेव जसपुर निवासी शाहनवाज हुसैन को 20 करोड़ की जीएसटी चोरी प्रकरण में गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि शाहनवाज अपने नेटवर्क के माध्यम से कई कंपनियों के फर्जी बिल व दस्तावेज तैयार करता था और जीएसटी की चोरी का गिरोह संचालित करता है, जिसमें मुख्य भूमिका शाहनवाज की ही थी, जिसमें एसआईवी टीम को कई अहम सबूत भी हाथ लगे थे।
गिरफ्तार होने के बाद कुछ समय जेल में रहने के बाद मुख्य आरोपी जमानत पर रिहा हो गया, लेकिन पांच मार्च 2024 को जांच अधिकारी ने जमानत के विरुद्ध याचिका डाली और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद मुख्य आरोपी हाईकोर्ट की शरण ली, लेकिन वहां भी न्यायालय से कोई राहत नहीं दी।
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि जमानत पर रिहा मुख्य आरोपी शाहनवाज हुसैन एक सप्ताह के अंदर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करें, जिसके बाद अब मुख्य आरोपी के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि ऐसा नहीं किया,तो मुसीबत कम होने की जगह बढ़ती ही जाएंगी।